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उपभोक्ता फोरम ने तीन मामलों में सुनाया फैसला

चतरा : जिला उपभोक्ता फोरम, न्यायालय ने तीन मामलों में एक साथ फैसला सुनाया है। तीनों मामलों में विपक

By Edited By: Published: Thu, 25 Aug 2016 07:08 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2016 07:08 PM (IST)
उपभोक्ता फोरम ने तीन मामलों में सुनाया फैसला

चतरा : जिला उपभोक्ता फोरम, न्यायालय ने तीन मामलों में एक साथ फैसला सुनाया है। तीनों मामलों में विपक्षियों को एक महीना के भीतर शिकायतकर्ताओं को दावा का भुगतान करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया है। यह आदेश तीन सदस्यीय टीम ने दिया है। जिसमें फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी, वरीय सदस्य राजेंद्र लाल अग्रवाल एवं सदस्य मारूति जायसवाल शामिल हैं। उपभोक्ता वाद संख्या 14/14 में विपक्षी डा. बीभा ¨सह को शिकायतकर्ता अव्वल मोहल्ला निवासी रिजवान अहमद की पत्नी निशांत परवीन उर्फ पम्मी को छह लाख रुपयों का भुगतान का आदेश दिया है। निशांत परवीन ने डा. बीभा ¨सह से उपचार कराया था। उपचार के क्रम में उसका रोग और गंभीर हो गया था। बाद में उन्होंने दूसरे डाक्टर से उपचार कराया। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एक महीना के भीतर जुर्मना की राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं करने पर नौ प्रतिशत का ब्याज देय होगा। इसी प्रकार वाद संख्या 1/14 में भारतीय जीवन बीमा के प्रबंधक को सिमरिया प्रखंड के सेरेनदाग गांव निवासी वरूण कुमार अंबष्ट की पत्नी कल्पना देवी को 1,48,267 रुपयों का भुगतान का आदेश दिया है। इसी प्रकार वाद संख्या 02/13 के शिकायतकर्ता अधिवक्ता मो. जमाल को विपक्षियों मो. आरीफ एवं मो. इमरान को 1.70 लाख रुपया भुगतान करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि गृह निर्माण में घटिया सामग्री दिया था।

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