सेल नियुक्ति घोटाला में रसूखदारों के पुत्रों पर कसा शिकंजा
सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि रसूखदारों के पुत्रों को सेल में अधिकारियों के पद पर नौकरी देने के लिए नियुक्ति संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं।
धनबाद, जागरण संवाददाता। सेल के बोकारो स्टील प्लांट में हुए नियुक्ति घोटाले के चर्चित मामले में शुक्रवार को अदालत ने आदेश पारित किया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत ने आरोपी पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के बेटे सैयद मो. रजी, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीजीआर पटनायक के पुत्र योगेश चंद्र पटनायक, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद सह पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री सत्यनारायण जटिया के पुत्र राजकुमार जटिया, बीएसएल के पूर्व एमडी बीके सिंह के पुत्र रितेश समेत अन्य की ओर से दाखिल डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया।
अदालत ने सभी आरोपियों को सदेह हाजिर होने का आदेश देकर अगली तारीख निर्धारित कर दी। सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि रसूखदारों के पुत्रों को सेल में अधिकारियों के पद पर नौकरी देने के लिए नियुक्ति संबंधी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। सीबीआइ ने राजकुमार जटिया एवं पूर्व एमडी के पुत्र रितेश समेत 13 लोगों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दायर कर हड़कंप मचा दिया था।
जिनके विरुद्ध दायर की गई चार्जशीट
-सैयद मोहम्मद रजी, तत्कालीन जूनियर मैनेजर मार्केटिंग, नई दिल्ली
-योगेश चंद्र पटनायक, तत्कालीन जूनियर मैनेजर एलएंडए, रांची
-राजकुमार जटिया, तत्कालीन जूनियर मैनेजर मार्केटिंग, भोपाल
-जीवेश मिश्रा (तत्कालीन एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पीएंडए, बोकारो-राजकुमार नरूला, तत्कालीन जूनियर मैनेजर, पीएंडए, बोकारो
-एएस हेम्ब्रम, तत्कालीन एजीएम, बोकारो
-सीजी कुबेरकर, तत्कालीन एजीएम, आइएनपी, मुंबई
-रितेश (तत्कालीन डिप्टी मैनेजर एलएंडए, मुंबई-वीके श्रीवास्तव, तत्कालीन एमडी, बोकारो
-ओपी गुप्ता, तत्कालीन जेनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट, बोकारो
-के. राजशेखरन, तत्कालीन डीजीएम, बोकारो
-अरविंद प्रसाद, डीजीएम, बोकारो
-रवींद्र पंडिता, जूनियर मैनेजर, दिल्ली
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