तंबाकू के खिलाफ फुसरो में चला जांच अभियान
करगली (बेरमो) : उपायुक्त के आदेश पर जिला नोडल पदाधिकारी राजश्री ¨सह के नेतृत्व में बेरमो प्रखंड के फ
करगली (बेरमो) : उपायुक्त के आदेश पर जिला नोडल पदाधिकारी राजश्री ¨सह के नेतृत्व में बेरमो प्रखंड के फुसरो बाजार में शुक्रवार को तंबाकू के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू व तंबाकू उत्पाद गुटखा, सिगरेट बेचने वाले दर्जनों दुकानदारों व सेवन करते पाए गए राहगीरों को हिदायत देते हुए जुर्माने का चालान भी काटा। जांच अभियान के दौरान ढाई हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए। अभियान में बेरमो बीडीओ अखिलेश कुमार, सीओ सुमंत तिर्की, थाना प्रभारी नोवेल कुजूर, सीएससी डॉ. कुणाल, ब्लॉक एजुकेशन आफिसर महेंद्र ¨सह, एएसआइ रामेश्वर वर्मा आदि शामिल थे। फुसरो के निर्मल चौक से मेघदूत सिनेमा हॉल तक तंबाकू बेच रहे दुकानों का चालान काटा गया और तंबाकू के सेवन पर रोकथाम के लिए दुकानों पर बैनर लगाने को कहा गया।
नोडल पदाधिकारी ¨सह ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है। यात्री वाहन, बस स्टैंड, रेल प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, बैंक परिसर एवं भीड़ वाले जगहों पर धूम्रपान करना या गुटखा खाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। इन स्थानों पर किसी भी रूप में तंबाकू के सेवन करने वालों पर उत्पाद अधिनियन की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर दो सौ रुपये जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि तंबाकू निषेध दिवस को ध्यान में रखते हुए तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत सभी अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।
शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में है प्रतिबंधित :
बेरमो बीडीओ व सीओ ने कहा कि शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं।