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दहेज के लिए महिला को जलाने में पति समेत तीन दोषी

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दहेज के लिए जलाकर मारने के जुर्म में सेक

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 01:01 AM (IST)
दहेज के लिए महिला को जलाने में पति समेत तीन दोषी
दहेज के लिए महिला को जलाने में पति समेत तीन दोषी

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने दहेज के लिए जलाकर मारने के जुर्म में सेक्टर दो डी निवासी मृत रुबी देवी के पति राधेश्याम तिवारी, ससुर द्वारिका तिवारी और सास गिरिजा देवी को दोषी करार दिया है। सजा के ¨बदु पर सुनवाई की तारीख अदालत ने बुधवार को निर्धारित की है। मामला सत्रवाद संख्या 290/2014 और बीएससीटी थाना कांड संख्या 214/2014 से संबंधित था। अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा।

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पुलिस ने बिहार रोहतास के हरना चीती निवासी राजेंद्र दुबे की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। दुबे ने बताया था कि उनकी बेटी रुबी की शादी वर्ष 2005 के मई माह में सेक्टर दो डी निवासी राधेश्याम से हुई थी। ससुरालवाले शादी के बाद तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। कई बार इसके लिए मारपीट की गई। एक बार मामला थाना गया तो यहां से प्रताड़ित नहीं करने का बांड भरकर ससुराल वाले बेटी को विदा करवा कर ले गए। वर्ष 2014 की 5 जुलाई को रुबी अपने पिता को फोन कर किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। अगले दिन 6 जलाई को घर में स्थित एक पोल में बांधकर रुबी को ससुराल वाले ने जला दिया। इलाज के लिए उसे बीजीएच में भर्ती कराया गया। यहां उसकी 13 जुलाई को मौत हो गई।


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