जानलेवा हमले में सात दोषियों को सजा
चांपी (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय रमेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को जान
चांपी (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय रमेश कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए गए सात लोगों को सजा सुनाई। इसमें नावाडीह के खेलू महतो एवं हरलाल महतो को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं डालो महतो, सहदेव महतो, ओमप्रकाश महतो, अजय महतो एवं कार्तिक महतो को दो-दो वर्ष कारावास की सजा दिए जाने की घोषणा की।
बता दें कि 20 मार्च 2003 को नावाडीह थाना में अरगामो निवासी जल्लू महतो ने बयान दर्ज कराया था कि जब वह अपना खेत देखने गया था तो उस दौरान उक्त सभी लोगों ने लाठी, भाला, फरसा, टांगी से लैस होकर उसमें हमला कर जख्मी कर दिया। शोर मचाने पर बचाने आए तुलाराम महतो, नंदलाल महतो व धुमर महतो को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इसपर आरोपपत्र समर्पित होने के पश्चात मामला स्थानांतरित होकर न्यायाधीश श्रीवास्तव की अदालत में आया। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्य देखने एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद खेलू महतो एवं हरलाल महतो को भारतीय दंड सहिता की धारा 307 का दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। वहीं दो वर्ष की सजा पाने वाले उन पांचों को दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। मामले की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ¨सह ने बहस की।