फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा लाइसेंस
करगली : नेशनल हॉकर फेडरेशन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष इंद्रदेव महतो ने कहा कि पथ विक्रेता कानून-201
करगली : नेशनल हॉकर फेडरेशन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष इंद्रदेव महतो ने कहा कि पथ विक्रेता कानून-2014 के तहत अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं विकलांगों को प्राथमिकता दी गयी है। इस कानून के तहत हॉकर की मौत होने या विकलांग हो जाने पर उनके परिवार को उनके स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी।
फुटपाथ दुकानदार एवं हॉकरों को सरकार कम ब्याज पर ऋण दिलाने एवं प्रशिक्षण दिलाकर विकास करने को कृतसंकल्प है। वे शुक्रवार को फुसरो स्थित मेघनी लॉज में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बताया कि 27 अप्रैल को बोकारो स्थित एचईसीएल हॉल में नेशनल हॉकर फेडरेशन का झारखंड प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सवसंत राव, उपाध्यक्ष शब्बीर विद्रोही एवं नूर मोहम्मद सहित झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो, बेरमो विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, फेडरेशन के झारखंड प्रदेश संयोजक मोहम्मद निजाम शिरकत करेंगे। कहा कि फुटपाथी विक्रेता एवं हॉकरों को नेशनल हॉकर फेडरेशन एकजुट करके वाजिब अधिकार दिलाने को प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को हॉकरों एवं फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद भारतीय संसद ने 20 फरवरी 2014 को पथ विक्रेता एवं फेरी करने वालों के हित में कानून बना दिया, ताकि उनका जीविकोपार्जन ठीक तरह से हो। उस कानून के तहत फुटपाथ दुकानदारों को उनके स्थान से जबरन नहीं हटाया जा सकेगा, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा। मौके पर छोटू रविदास, रामू दिगार, केवल चौहान, प्रसादी महतो आदि उपस्थित थे।