दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा
बोकारो : त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या में पति समेत तीन को
बोकारो : त्वरित न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने दहेज हत्या में पति समेत तीन को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। रेखा देवी के पति सुदाम कुम्भकार, भसुर निमाई कुम्भकार और सास कल्याणी देवी को अदालत ने यह सजा सुनाई है। डीपी एक्ट की धारा 4 में भी तीनों को दोषी पाते हुए अदालत ने दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। पांच-पांच सौ रुपए सभी को जुर्माना भी अदालत ने किया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा। 5 सितंबर 2006 को पुरुलिया केन्दा निवासी विनोद कुम्भकार की शिकायत पर चंदनकियारी पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी बहन रेखा देवी की शादी वर्ष 2000 में बनगड़िया की तेतुलिया बस्ती निवासी सुदाम से हुई थी। ससुराल में बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। एक लाख रुपए ससुराल वाले मांग रहे थे। नहीं देने पर बहन को खाने में जहर देखकर ससुराल वालों ने मार डाला।