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दूसरी शादी की तो नहीं मिलेगी इंक्रीमेंट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : निर्धारित नियमों को पूरा किए बिना और बगैर अनुमति लिए दूसरी शादी करने वाले पु

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 02:10 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 02:10 AM (IST)
दूसरी शादी की तो नहीं मिलेगी इंक्रीमेंट
दूसरी शादी की तो नहीं मिलेगी इंक्रीमेंट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : निर्धारित नियमों को पूरा किए बिना और बगैर अनुमति लिए दूसरी शादी करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पुलिसकर्मियों का एक साल के लिए इंक्रीमेंट भी रोका जाएगा।

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पुलिस संगठन से जुड़े लोगों में घरेलू ¨हसा और प्रताड़ना के बढ़ते मामलों व दो विवाह पर सरकार की ओर से कल्याणकारी योजना का लाभ संबंधित परिवार को न दे पाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह कदम उठाया है। दूसरे विवाह का सबसे अधिक चलन राज्य पुलिस में ही देखने को मिल रहा है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आमर्ड विंग) एल मोहंती ने अपने आदेश में कहा कि दो विवाह करने वाले पुलिस कर्मियों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। राज्य कर्मचारी सेवा नियम 1971 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के अलावा न्यायालय में भी मामला चलेगा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मियों के लिए तय नियमों व औपचारिकताओं को पूरा किए बिना दूसरी शादी करना पूरी तरह गलत है। इससे संबंधित परिवार विशेषकर पहली पत्नी और बच्चों पर नकारात्मक असर होता है। ऐसी हरकत पर कठोर विभागीय कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने लिखा कि नियमों की अनदेखी कर दूसरी शादी करने वाले अधिकारियों और जवानों के खिलाफ जब कभी शिकायत मिली है तो उन्हें सिर्फ खानापूर्ति के लिए ही दंडित किया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने अपने निर्देश में कहा कि नियमों की अवज्ञा कर दूसरी शादी करने वाले अधिकारियों व जवानों की न्यूनतम सजा के तौर पर उनकी एक साल की इंक्रीमेंट को जरूर रोका जाए।

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क्या कहता है नियम :

जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1971 के नियम 22 के मुताबिक, कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मी जो पहले ही शादीशुदा हो या उसकी पत्नी जीवित हो, उसे दूसरी शादी करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर पर्सनल लॉ के तहत उसे दूसरी शादी की इजाजत है तो भी उसे पहले अनुमति लेनी होगी। इसी तरह कोई भी महिला अधिकारी या महिला कर्मी ऐसे किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जिसकी पहली पत्नी जिंदा हो। शादी से पहले उक्त महिला कर्मी को भी सरकार से अनुमति हासिल करनी होगी।

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