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जिला आयकर विभाग ने किया करदाताओं को किया जागरूक

जागरण संवाददाता,कठुआ आयकर विभाग द्वारा जिला के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को आयकर की नई नीत

By Edited By: Published: Tue, 26 Jul 2016 08:53 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jul 2016 08:53 PM (IST)
जिला आयकर विभाग ने किया करदाताओं को किया जागरूक

जागरण संवाददाता,कठुआ

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आयकर विभाग द्वारा जिला के निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों को आयकर की नई नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया। रेनबो प्लेवे स्कूल में आयोजित सेमिनार में जिला आयकर अधिकारी लोकेश सोनी ने उपस्थित करदाताओं को बताया कि अब अघोषित आय पर निर्धारित कर का 25 प्रतिशत 30 नवंबर 16, 25 प्रतिशत 31 मार्च 2017 तथा शेष 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी तथा इसके आधार पर की गई समीक्षा, जुर्माना तथा कोई सजा नहीं दी जाएगी। जिला अधिकारी ने उपस्थिति से अपील करते हुए कहा कि यदि ट्रस्ट से संबधित कोई आय अघोषित हो तो उसे आयकर आयुक्त (छूट) चंडीगढ़ के समक्ष तथा अन्य को मुख्य आयकर आयुक्त जम्मू के समक्ष अपनी विवरणी पेश करनी होगी। इसके लिए आवेदन फार्म को विभाग के ई-फाईल पोर्टल पर या पेपर फार्म पर जमा किया जाएगा है।

सेमिनार में उपस्थित शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने विभाग द्वारा आयोजित शिविर की सराहना की और कहा कि इसके माध्यम से उन्हें कई तरह की नवीनतम एवं नई जानकारी मिल सकी है।


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