हाईकोर्ट ने किया पीएसए खारिज
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने बशीर अहमद राथर पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को खारिज
जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने बशीर अहमद राथर पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने पीएसए लगाने का आदेश विलंब से जारी किया है, लिहाजा कानून की नजर में उसकी वैधता नहीं रहती।
हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी को 29 सितंबर 2016 को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने इसे चुनौती दी और हाईकोर्ट ने 17 मई 2017 को पीएसए खारिज कर दिया। उसे रिहा करने की बजाय गांदरबल पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 29 जुलाई 2016 को एक एफआइआर के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गांदरबल जिलाधीश ने आरोपी पर दोबारा पीएसए लगा दिया।
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जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश खारिज
जम्मू : राज्य हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत पीएचई विभाग के जूनियर इंजीनियर को जबरन सेवानिवृत्त किया गया था। हाईकोर्ट ने याची को सभी लाभ के साथ नौकरी पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्क्रीनिंग कमेटी के रिकार्ड को पेश करने का निर्देश दिया था। सरकार की तरफ से जो रिकार्ड पेश किया, उसमें पाया गया कि वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 'एपीआर' उपलब्ध नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट ने जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश खारिज करते हुए कहा कि जब याची की एपीआर की उपलब्ध नहीं तो स्क्रीनिंग कमेटी ने किस आधार पर उसे जबरन सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की।