Jammu Kashmir: अब 30 जून नहीं, 31 जुलाई तक वैध होंगे वाहनों के दस्तावेज
जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह ने बताया कि अब वाहन चालकों के वाहनों से संबंधित दस्तावेजों को 31 जुलाई तक वैध माना जाएगा।
जागरण संवाददाता, जम्मू : कोरोना वायरस महामारी के संकट की इस घड़ी में वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर आई है। जिन ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों के ड्राइ¨वग लाइसेंस सहित वाहन के संबंधित दस्तावेज पहली फरवरी तक वैध थे उनकी वैधता अब 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत गत रविवार को देशभर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को फिर से आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत अब सभी प्रकार के वाहनों की फिटनेस, परमिट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता अब 31 जुलाई 2020 तक वैध मानी जाएगी। किसी से भी अलग से लेट फीस और अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जाएगी।
जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह ने बताया कि अब वाहन चालकों के वाहनों से संबंधित दस्तावेजों को 31 जुलाई तक वैध माना जाएगा। इसमें केवल उन्हीं वाहनों को छूट दी जाएगी जिनके दस्तावेज पहली फरवरी से जून तक वैध हैं। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से ऐसे वाहनों के चालान नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।
इसी बीच मिनी बस वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन विजय सिंह चिब ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रलय द्वारा ट्रांसपोट्ररों को वाहनों के दस्तावेजों की वैधता संबंधी राहत दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहना है कि जम्मू संभाग में 3000 के करीब मिनी बसें हैं। लॉकडाउन के कारण करीब 20 प्रतिशत मिनी बसों के परमिट, चालकों के ड्राइ¨वग लाइसेंस और फिटनेस वैधता खत्म हो गई थी। इससे ट्रांसपोर्टर काफी परेशान थे क्योंकि पिछले डेढ़ महीनों से यात्री वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है और ट्रांसपोर्टर वाहनों की वैधता को लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्टरों के लिए राहत पैकेज घोषित करने की भी अपील की है।