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पूर्व एमएलसी को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से मिली राहत

जागरण संवाददाता, जम्मू : सरकारी आवास खाली करने के मामले में पूर्व एमएलसी रवींद्र कुमार शर्मा को राज्

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jul 2017 02:16 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jul 2017 02:16 AM (IST)
पूर्व एमएलसी को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से मिली राहत
पूर्व एमएलसी को हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से मिली राहत

जागरण संवाददाता, जम्मू : सरकारी आवास खाली करने के मामले में पूर्व एमएलसी रवींद्र कुमार शर्मा को राज्य हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से राहत मिल गई है। सिंगल बेंच ने सरकारी आवास खाली करने को कहा था, जिस पर डिवीजन बेंच ने रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने को निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच में जस्टिस अलोक अराध्य व जस्टिस संजीव कुमार ने मौजूदा अपील को भी ऐसी अन्य अपील के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच ने पाया कि ऐसे कई अन्य मामलों में इसी हाईकोर्ट के विभिन्न बेंच ने याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है और ऐसे में पूर्व एमएलसी के केस को अलग से नहीं लिया जा सकता। बेंच ने कहा कि कानून सबके लिए एक है और किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। पूर्व एमएलसी रवींद्र शर्मा को एस्टेट विभाग की ओर से गांधी नगर 40-बी नंबर क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया था जिस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को उनकी अपील खारिज करते हुए क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि रवींद्र शर्मा मौजूदा समय में किसी पद पर नहीं है और वो पहले एमएलसी थे, केवल इस आधार पर उन्हें सरकारी आवास में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार नेताओं व कर्मचारियों के आवास के लिए निजी इमारतें किराए पर लेती है जिस पर मोटी रकम खर्च होती है। ऐसे में जो पैसा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर खर्च होना चाहिए, वो इन पर खर्च होता है। लिहाजा अगर याची मौजूदा समय में किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं तो उन्हें सरकारी आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं। हाईकोर्ट के इस फैसले से आहत रवींद्र शर्मा ने डिवीजन बेंच में मौजूदा अपील दायर की।


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