18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी स्कूलों में नहीं ले जा सकते वाहन
राज्य ब्यूरो, जम्मू : अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी विद्यार्थी बाइक या कार लेकर स्कूल नहीं जा सकता।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी विद्यार्थी बाइक या कार लेकर स्कूल नहीं जा सकता। मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू ने आदेश जारी कर जम्मू जिला के सभी हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों में जेडईओ, हेड मास्टरों से कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई विद्यार्थी अगर बाइक या कार लेकर स्कूल आता है तो उसे अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर विद्यार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा। अगर विद्यार्थी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित जगहों पर ही वाहन पार्क करने की इजाजत होगी।
अक्सर देखा जाता है कि स्कूलों में कई विद्यार्थी बाइक, स्कूटी व कार लेकर आ जाते हैं। इससे हादसे होने का हमेशा अंदेशा बना रहता है। कई बार दुघटनाओं में लोगों की जान भी जा चुकी है।
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