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जीएडी सचिव को पेश होने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : कोर्ट के आदेश को लागू न करने के एक अवमानना मामले में राज्य हाईकोर्ट ने जीएडी के सचिव

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Apr 2017 02:14 AM (IST)Updated: Thu, 27 Apr 2017 02:14 AM (IST)
जीएडी सचिव को पेश होने के निर्देश
जीएडी सचिव को पेश होने के निर्देश

जेएनएफ, जम्मू : कोर्ट के आदेश को लागू न करने के एक अवमानना मामले में राज्य हाईकोर्ट ने जीएडी के सचिव को अगली सुनवाई के दौरान स्वयं पेश रहने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए सचिव स्वयं पेश रहे। होशियार चंद व अन्य ने केएएस 2009 बैच की नियुक्तियों में पहली अप्रैल 2016 के कोर्ट के आदेश को लागू न किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने एक साल पहले के अपने आदेश में कहा था कि अगर किसी उम्मीदवार के ज्वाइन न करने से एएलसी श्रेणी में कोई पद रिक्त है तो याचिकाकर्ता को इस पद पर नियुक्त करने पर गौर किया जाए। कोर्ट ने छह माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था लेकिन एक साल बीतने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में कोई सरकारी पक्ष नहीं रखा गया। कोर्ट के पूर्व आदेश को लागू किया गया या नहीं, इस पर सरकारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लिहाजा जीएडी के सचिव अगली सुनवाई के दौरान स्वयं पेश रहकर हाईकोर्ट का सहयोग करें।


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