नरवाल अग्निकांड में छह के खिलाफ जांच के निर्देश
जेएनएफ, जम्मू नरवाल अग्निकांड में कोर्ट ने पुलिस को छह लोगों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है
जेएनएफ, जम्मू
नरवाल अग्निकांड में कोर्ट ने पुलिस को छह लोगों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है। अग्निकांड में दो बच्चों समेत चार लोगों की जलकर मौत हो गई थी। नरवाल में 25 नवंबर की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी थी जिसमें 60 झुग्गियां जलकर राख हो गई। मुहम्मद ईल्यास व तीन अन्य ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जांच करवाने की अपील की है। सिटी जज जम्मू एमएस मन्हास ने बाहुफोर्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को छह लोगों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि म्यंमार के रिफ्यूजी हैं जिन्हें युनाइटेड नेशन हाई कमीशन के आग्रह पर भारत में पुनर्वास की अनुमति दी गई। उनका बकायदा पंजीकरण हुआ है। वह भारतीय कानून के दायरे में आते है। इसका सम्मान भी करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नरवाला बाला में वे कई वर्षो से झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। प्लॉट के मालिक को किराया भी दे रहे है। लियाकत अली, मुहम्मद सादिक, सज्जाद अहमद, शकील अहमद, अब्दुल राशिद व फरयाद खान भी उनके साथ इन्हीं झुग्गियों में रहते थे। उनका प्लॉट के मालिक के साथ इस जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। ये सभी आरोपी अक्सर जमीन खाली करवाने की धमकी देते हुए कहते थे कि वो झुग्गियों में आग लगा देंगे। ये आरोपी अक्सर इन झुग्गियों में रहने वालों को पीटते थे और कुछ लोग तो इनके डर से वहां से चले भी गए, जिसकी एफआईआर भी दर्ज है। याचिका में कहा गया कि 25 नवंबर की रात को अचानक इन झुग्गियों में आग लग जाती है और यह आग ऐसे समय में लगती है जब रिफ्यूजी परिवारों के सभी पुरुष फाइबर केबल बिछाने का कार्य करने के लिए विभिन्न ठेकेदारों के साथ काम करने गए थे। याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया कि आग इन्हीं आरोपियों द्वारा लगाई गई। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में भी की लेकिन एफआइआर दर्ज करने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि आरोपियों के कुछ रिश्तेदार पुलिस में है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने आइजी स्तर के अधिकारियों तक इस मामले की शिकायत की लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।