नौकरी के अंत में जन्मतिथि में संशोधन की इजाजत नहीं
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि नौकरी के अंत में जन्मतिथि में संशोधन की इजाजत न
जेएनएफ, जम्मू : हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा है कि नौकरी के अंत में जन्मतिथि में संशोधन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में राज्य के चीफ जस्टिस वसंथा कुमार व जस्टिस अली मोहम्मद मार्गे ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया। केस के मुताबिक याची ने अपने सर्विस रिकार्ड में जन्मतिथि में उस समय संशोधन करवाया था जब उसे जबरन सेवानिवृत्त किया गया। याची ने अपनी जन्मतिथि को 31 मई 1955 से बदल कर दस अप्रैल 1957 करवाया था। याची के अनुसार उसके सर्विस रिकार्ड में गलत जन्मतिथि दर्ज थी। याची को 1955 के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया जिसे उसने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। ट्रिब्यूनल ने याची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 1957 के हिसाब से सभी लाभ देने व नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया था। बेंच ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते समय भारी गलती की है। बेंच ने पाया कि 24 दिसंबर 2008 को जारी अधिसूचना के तहत नौकरी की ज्वाइनिंग के पांच साल बाद सर्विस रिकार्ड में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। बेंच ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।
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विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की
जम्मू : समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव सरिता चौहान ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों की एक बैठक में जम्मू में विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे कार्य की समीक्षा की। चौहान ने अधिकारियों ने विभिन्न केन्द्रीय व राज्य सरकार की योजनाओं का उचित प्रचार करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका पूरा लाभ हो सके।