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बिना पंजीकरण के नहीं मिलेगा वेतन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासन ने आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम को अनिवार्य बना दिया है। मार्

By Edited By: Published: Thu, 11 Feb 2016 02:15 AM (IST)Updated: Thu, 11 Feb 2016 02:15 AM (IST)
बिना पंजीकरण के नहीं मिलेगा वेतन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासन ने आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम को अनिवार्य बना दिया है। मार्च तक इस प्रक्रिया को हर हाल में पूरा किया जाएगा। सिस्टम के तहत पंजीकरण न करने पर कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलेगा। आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाने, प्रशासन में जवाबदेही व पारदर्शिता लाने की दिशा में राज्यपाल शासन में यह अहम आदेश है। वित्त विभाग के आयुक्त सचिव नवीन कुमार चौधरी के अनुसार 31 मार्च तक सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कर्मचारी पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उनका वेतन जारी नहीं होगा। ये आदेश सार्वजनिक उपक्रमों, कांट्रेक्चुअल, कंसालीडेटेंड, कैजुअल वर्करों पर मान्य होगा। सभी ड्राइंग डिसबर्सिग अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि 31 मार्च तक सभी बायोमीट्रिक सिस्टम से पंजीकरण करा लें। वे इस संबंध में प्रमाणपत्र ट्रेजरी अधिकारियों को सौंपेगे अन्यथा वेतन का बिल पास नहीं होगा। एक अप्रैल से सभी कर्मचारियों को बायोमीट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी लगानी अनिवार्य होगा। हाजिरी की पर्याप्त जांच के बाद ही संबंधित अधिकारी वेतन तैयार करेगा। सभी पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड नंबर बनाना होगा और संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। वृद्धा अवस्था, विधवा पेंशन, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, किसी किस्म का स्टाइपेंड, मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन को भी आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम से जोड़ना होगा। सभी विभागीय अधिकारी जब कोई स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड जारी करेंगे तो वे इसकी जांच कर लेंगे अन्यथा एक अप्रैल के बाद से ऐसे लाभ नहीं मिलेंगे। आर्डर में कहा कि संबंधित जगहों पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।

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---बायोमीट्रिक सिस्टम की मशीनें शीघ्र खरीद---

सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों से कहा है कि वे कम दाम पर आधार आधारित बायोमीट्रिक सिस्टम की मशीनें शीघ्र खरीदें। साफ्टवेयर संबंधी जानकारी के लिए विभाग एनआइसी सिविल सचिवालय से संपर्क करें। सूचना तकनीक विभाग और एनआइसी सेंटरों से कहा है कि वे हर जिले में तकनीकी जानकारी व सहयोग दें ताकि मशीनें शुरू करने में कोई परेशानी पेश न आए। सभी प्रशासनिक सचिव, विभागों के अध्यक्ष, संबधित जिलों के डिप्टी कमिश्नर इस आदेश को लागू करना सुनिश्चित बनाए।


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