Move to Jagran APP

चार सप्ताह में तय हो नियम

जेएनएफ, जम्मू : आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने के नियम तय करने के लिए हाई

By Edited By: Published: Sat, 29 Aug 2015 01:48 AM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2015 01:48 AM (IST)
चार सप्ताह में तय हो नियम

जेएनएफ, जम्मू : आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए सरकारी वकील नियुक्त करने के नियम तय करने के लिए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने चार सप्ताह का समय दिया है। रूफी खान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कानून विभाग की ओर से पेश हुए एडवोकेट गगन बसोत्रा ने सरकार को वह आदेश पेश किया, जिसमें नियम तय करने के लिए एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है।

loksabha election banner

-------------

जमानत अर्जी खारिज

जम्मू : एनडीपीएस के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी मोसम अली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मादक पदार्थो की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने मोसम अली व उसके बेटे मुनीर हुसैन के अलावा एक अन्य आरोपी मुहम्मद अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया था। मोसम अली ने जमानत अर्जी में दलील दी कि इस केस में मुहम्मद अब्बास को जमानत मिल चुकी है। लिहाजा उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने केस की जांच को ध्यान में रखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.