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सूमो चालक को दो वर्ष की सजा

By Edited By: Published: Tue, 09 Sep 2014 01:04 AM (IST)Updated: Tue, 09 Sep 2014 01:04 AM (IST)
सूमो चालक को दो वर्ष की सजा

जेएनएफ, जम्मू : लापरवाही से वाहन चला कर कार चालक को रौंद कर मारने के आरोपी सूमो चालक को प्रधान सत्र जज कठुआ ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। कठुआ पुलिस द्वारा कोर्ट में दायर शिकायत के अनुसार 10 मार्च 2006 को पुलिस को सूचना मिली की पंजाब के पठानकोट से जम्मू आ रही सूमो गाड़ी नंबर पीबी01-3557 ने बनोटी के पास सामने से आ रही कार नंबर पीबी02-9255 को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई।

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कठुआ पुलिस थाने में सूमो चालक देवेंद्र सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी सरना पठानकोट के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने तथा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि हादसे के समय सूमो की गति बहुत तेज थी और चालक लापरवाही से वाहन को चला रहा था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चालन भी पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान सत्र जज कठुआ विनोद चेटर्जी कौल दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सूमो चालक को दो वर्ष की सजा सुना दी।


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