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वृद्ध आश्रम के लिए जगह चिन्हित करने का आदेश

By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 01:03 AM (IST)Updated: Tue, 02 Sep 2014 01:03 AM (IST)
वृद्ध आश्रम के लिए जगह चिन्हित करने का आदेश

जेएनएफ, जम्मू : वृद्ध आश्रम में बुजुर्गो को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग को लेकर विकलांग छात्र ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कश्मीर व जम्मू संभाग में पर्याप्त जगह की निशानदेही करने का आदेश दिया है।

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सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी व सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा ने कहा कि जमीन की निशानदेही करने के लिए संयुक्त प्रयास करने की जरूरत है। इस पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में जस्टिस विरेंद्र सिंह व जस्टिस ताशी रबस्तान ने गगन बसोत्रा को सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात करने का निर्देश दिया ताकि कश्मीर व जम्मू संभाग में वृद्ध आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान का चयन हो सके।

पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने कश्मीर व जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर को कश्मीर के पंपोर व जम्मू के आरएसपुरा में नए वृद्ध आश्रम बनाने के लिए 16-16 कनाल जमीन का चयन करने का निर्देश दिया था। पिछली बार बेंच को बताया गया था कि सरकार ने कश्मीर डिवीजन में पंपोर के संबूरा में जबकि जम्मू डिवीजन में आरएसपुरा में जगह का चयन किया है लेकिन सरकार ने आश्रम के लिए चार से छह कनाल जमीन चिन्हित की थी। उसे अपर्याप्त करार देते हुए बेंच ने दोनों जगह आश्रम के लिए कम से कम 16 कनाल जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया था।


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