41 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड
जागरण संवाददाता, जम्मू : नियमों को ताक पर रख दवा बेच रहे विक्रेताओं पर शिकंजा कसते हुए ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑग्रेनाइजेशन कश्मीर ने 41 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड करते हुए छह को कारण बताओ नोटिस जारी किए। पिछले तीन दिनों से विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के दौरान 249 दुकानों की जांच की गई।
डिप्टी कंट्रोल ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑग्रेनाइजेशन ने बताया कि यह कार्रवाई ड्रग एंड कंट्रोल एक्ट 1940 के तहत की गई है। सभी दुकान विक्रेताओं को चेतावनी दी गई थी कि वे खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा उन्हें डे-बुक बनाने की हिदायत भी दी गई थी। जांच में पाया गया कि अधिकतर दुकान इस मापदंड पर खरे नहीं उतरे और कई बिना डॉक्टर के नुस्खे के ही दवा बेच रहे हैं। अधिकारी ने यह जानकारी भी दी कि बेमिना क्षेत्र में एक दुकानदार बिना लाइसेंस के ही दवा बेच रहा है। उसकी दवा को सीज कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस बीच विभाग ने लोगों के हित को देखते हुए विभिन्न सरकारी, निजी, हॉलसेल और रिटेल मेडिकल दुकानों से दवा के 324 सैंपल भी एकत्र किए। अधिकारी ने जनता से अपील की कि दवा विक्रेताओं से संबंधित शिकायत 0194-2495191 पर दर्ज करवा सकते हैं।