निजी दूरसंचार कंपनी मालिक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
संवाद सहयोगी, ऊना : इंटरनेट डाटा होने के बावजूद मेन बैलेंस से कटौती पर अदालत ने एक निजी दूरसंचार कंप
संवाद सहयोगी, ऊना : इंटरनेट डाटा होने के बावजूद मेन बैलेंस से कटौती पर अदालत ने एक निजी दूरसंचार कंपनी के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। जेएमआइसी-चार के न्यायाधीश अजय कुमार ने एक उपभोक्ता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता एवं निजी कंपनी के मोबाइल उपभोक्ता रोहित शर्मा के अधिवक्ता मोहित शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता के मोबाइल से इंटरनेट सेवाएं प्रयोग करने पर कंपनी ने उनके मेन खाते से राशि काट ली। जबकि उनके इंटरनेट खाते में 30 एमबी डाटा अभी शेष था। शनिवार को जेएमआइसी-चार ऊना की अदालत में उक्त मामले की सुनवाई हुई।
उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के उपभोक्ता रोहित शर्मा की शिकायत के आधार पर 14 जुलाई 2015 को भी एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अधिवक्ता मोहित शर्मा ने बताया कि अदालत ने ताजा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 405 व 420 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।