पुलिसकर्मी को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक को सात वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, सोलन : शराब के नशे में धुत होकर पुलिस कर्मचारी को ट्रक से टक्कर मारकर घायल करने वाले चालक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन की अदालत ने सात वर्ष के कारावास और 53 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जिला न्यायवादी आरसी बख्शी ने बताया कि पहली मार्च 2011 को सोलन पुलिस ने धर्मपुर पुलिस को सूचना दी कि सोलन की तरफ से आ रहा ट्रक (एचआर 56-5781) आजी के समीप से एक वाहन को टक्कर मारकर भागा है। धर्मपुर पुलिस ने वाहन को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए। करीब 20 मिनट बाद उक्म ट्रक धर्मपुर पहुचा। नाके पर तैनात पुलिस कर्मी सुनील कुमार ने चालक को रुकने का इशारा किया। चालक ने पुलिस देखकर ट्रक की गति कम कर दी और जैसे ही पुलिस के नजदीक पहुचा तो एकदम से गति बढ़ा दी। इससे पुलिस कर्मी मस्त राम ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। इसके बाद आरोपी चालक ट्रक लेकर भाग गया। मस्त राम को गहरी चोटे लगी और उसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से पीजीआइ रेफर कर दिया गया, जहा कई दिन तक वह उपचाराधीन रहा। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे टीटीआर के नजदीक रोक लिया और चालक अत्तर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया कि अत्तर सिंह नशे में धुत था। न्यायाधीश एससी कैंथला की अदालत ने करीब 25 लोगों की गवाही के बाद ट्रक चालक को दोषी करार पाया और उसे उक्त सजा सुनाई।
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