1100 रुपये में नियमित होगा भवन
रणेश राणा, बद्दी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर और ग्राम योजना संशोधन अध्यादेश 2016 को लागू करते हुए प
रणेश राणा, बद्दी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर और ग्राम योजना संशोधन अध्यादेश 2016 को लागू करते हुए प्रदेश के भवन मालिकों के लिए नई रिटेशन पालिसी जारी की है। इसके तहत बीबीएनडीए के तहत आने वाले बाशिदो के लिए प्राधिकरण ने प्रावधानों का ब्यौरा दिया। बरोटीवाला विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में बीबीएनडीए के सीईओ आइएएस अधिकारी ललित जैन ने बताया कि इस पालिसी के तहत भवनों को जहा है जैसे है के आधार पर नियमित किया जाएगा। बीबीएन एरिया का कोई भी नागरिक अपने भवन को नियमित कराने के लिए 1100 रुपये की फीस लगाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस नई पालिसी में उन अवैध भवनों को नियमित किए जाने का प्रावधान रखा गया है जिन्होने सैट बैक ज्यादा कवर कर ली है या एक मंजिल पास कराकर उसके उपर ज्यादा मंजिलों का निर्माण कर लिया है। सरकारी जमीन या पार्क की जमीनों पर किए गए निर्माण इस पालिसी के दायरे से बाहर रहेगे। उनको नियमित नहीं किया जाएगा। गृह निर्माण के नक्शे पास करवाकर उसमें व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों को भी इसमें राहत दी गई है और सीएलयू फीस देकर भवन को कामर्शियल करवा सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई रखी गई और इस तिथि तक आने वाले आवेदनों पर ही एक साल के अंदर विचार किया जाएगा।
ऐसे होगा फीस निर्धारण
शहरी क्षेत्र यानि एमसी में आने वाले एरिया में भवन नियमित करवाने के लिए 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की फीस निर्धारित की गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही फीस 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगी। यही पालिसी मंजिलों पर भी लागू होगी। बीपीएल व ईवीएस के तहत आने वाले लोगों के लिए फीस में 50 फीसदी छूट का प्रावधान रखा गया है।
अपील कर सकेगा आवेदक
अगर आवेदक को सीईओ बीबीएनडीए द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह सचिव टीसीपी को अपील कर सकेगा।
विकसित औद्योगिक क्षेत्र पालिसी से बाहर
औद्योगिक क्षेत्रों जैसे डीआइसी, एचपीएसआइडीसी व हिमुडा औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं होगे। निजी भूमि में स्थापित उद्योग इस पालिसी में अपने उद्योग नियमित करवा सकेंगे जिन्होने मूल नकशे से ज्यादा भवन निर्माण किया है या सैट बैक में कमी की है।
देना होगा प्रमाण पत्र
कोई भी भवन नियमित तभी हो सकेगा जब इसके लिए इजीनियर स्ट्रक्चल स्टैबिलिटी प्रमाण पत्र जारी करेगा।