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सोलन के मुख्य बाजार में नहीं बिकेंगे पटाखे

जिला दंडाधिकारी ने भीड़-भाड़ से दूर खुले स्थान किए चिह्नित जागरण संवाददाता, सोलन : पटाखों व धूम-धड़ाक

By Edited By: Published: Sat, 18 Oct 2014 07:34 PM (IST)Updated: Sat, 18 Oct 2014 07:34 PM (IST)
सोलन के मुख्य बाजार में नहीं बिकेंगे पटाखे

जिला दंडाधिकारी ने भीड़-भाड़ से दूर खुले स्थान किए चिह्नित

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जागरण संवाददाता, सोलन : पटाखों व धूम-धड़ाके के त्योहार दीपावली पर लोगों एवं सरकारी व निजी संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर जिला मुख्यालय सोलन के मुख्य बाजारों व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखें नहीं बिकेंगे। पटाखों व अतिशाबाजी सहित दूसरी आग्नेय सामग्री के स्टाल शहर के खुले स्थानों पर लगाए जाएंगे। दिवाली के दौरान अग्निकांड की घटनाओं की संभावनाओं के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी सोलन ने इससे बचने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं कि सोलन शहर में केवल चिह्नित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जाए। आदेश के अनुसार लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, मालरोड तथा पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए अलग से स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें नगर नियोजन कार्यालय के समीप खुले स्थान पर, वर्षा शालिका चंबाघाट के समीप, ठोडो मैदान सोलन, सब्जी मंडी सोलन के समीप डंपिंग साइट व सोलन ब्रुअरी में वर्षा शालिका के समीप खुले मैदान में पटाखों का क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने राकेट और उड़ने वाले पटाखों की बिक्री व प्रयोग तक पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य किसी जगह पर पटाखे बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पटाखे बेचने के इच्छुक लोगों को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आवेदन करना होगा, जहां पहले आओ और पाओ के आधार पर स्थान आवंटित किए जाएंगे। पटाखों का भंडारण एवं प्रदर्शन केवल लाइसेंस होल्डर ही कर सकेंगे।


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