दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद व 50 हजार जुर्माना
संवाद सहयोगी, सोलन : सत्र न्यायाधीश एसएम शर्मा ने दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
मामले में सरकार ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी पीसी ठाकुर ने बताया कि अदालत ने अनिल ठाकुर निवासी गाव जबोघ, सुल्तानपुर को दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की वर्ष 2012 में आठवीं कक्षा छात्रा थी। इसके पिता एक ठेकेदार के पास कार्यरत थे। दोषी अनिल ठाकुर भी इसी ठेकेदार के पास चालक का कार्य करता था। वह अकसर लड़की के पिता को वाहन में लेकर उसके घर आता-जाता था। अनिल की अक्टूबर 2011 में पहली बार लड़की से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से वह उसे दोस्ती करने के लिए कहता था, लेकिन लड़की हमेशा इन्कार करती रही। दिसंबर 2012 को एक दिन जब छात्रा ट्यूशन से पैदल स्कूल की ओर जा रही थी तो अनिल उसे जंगल में ले गया और उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके कुछ समय बाद जब लड़की जंगल में लकड़िया एकत्र करने के लिए गई तो अनिल ने फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने लड़की को शादी करने का झांसा भी दिया। लड़की ने घर आकर अपनी माता को सारी बात बताई। इसके बाद लड़की के माता-पिता ने अनिल से लड़की के साथ शादी करने के लिए कहा, लेकिन अनिल ने इन्कार कर दिया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाच की और अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने अनिल ठाकुर को दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।