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सरकार को निहित होगी एक बीघा भूमि

संवाद सूत्र, नाहन : जिला समाहर्ता सिरमौर ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की ध

By Edited By: Published: Fri, 27 Feb 2015 08:45 PM (IST)Updated: Fri, 27 Feb 2015 08:45 PM (IST)
सरकार को निहित होगी एक बीघा भूमि

संवाद सूत्र, नाहन : जिला समाहर्ता सिरमौर ने हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के उल्लंघन के एक मामले में आदेश जारी करते हुए एक बीघा भूमि सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश पारित किए हैं। इसकी कीमत 18 लाख 75 हजार रूपये आकी गई है।

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सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उपायुक्त सिरमौर रितेश चौहान द्वारा 26 फरवरी को पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा मैसर्ज जय जी पोलीमर्स को तहसील नाहन के मौजा रामपुर जटटा में उद्योग स्थापित करने के लिए एक बीघा भूमि दी गई थी। भूमि का उपयोग संबंधित फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में न किए जाने पर इसे सरकार के पक्ष में निहित किया गया।


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