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फोरलेन के लिए अधिगृहित भवन चार दिन में हटाए: हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने उपमंडल पालमपुर के तहत आते भवारना बाजार में पानी की कूहल पर अतिक्रमण कर बनाई गई सैकड़ों दुकानों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं।

By Babita KashyapEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 09:28 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 09:28 AM (IST)
फोरलेन के लिए अधिगृहित भवन चार दिन में हटाए: हाईकोर्ट
फोरलेन के लिए अधिगृहित भवन चार दिन में हटाए: हाईकोर्ट

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन के जिलाधीश को आदेश दिया कि परवाणू से सोलन तक राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तारीकरण के लिए अधिगृहीत भवनों व अन्य ढांचों को चार दिन के भीतर हटाएं। कोर्ट ने एसपी सोलन को भी आदेश दिए कि वह प्रशासन को मौके पर उचित सुरक्षा मुहैया कराए। हाईकोर्ट ने उक्त मार्ग पर

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गाडिय़ों की अव्यवस्थित पार्किंग व अवैध कब्जों की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस सड़क मार्ग से जुड़े हाइवे प्रोजेक्ट के डॉयरेक्टर व डीसी सोलन को तलब करने के आदेश जारी किए थे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने राजमार्ग पर स्थित ढाबों व दुकानों के आसपास गाडिय़ों की अव्यवस्थित पार्किंग पर कोई कार्रवाई न करने पर एनएचएआई (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को फटकार भी लगाई। मामले की सुनवाई की दौरान कोर्ट को बताया गया था कि सड़क के किनारे बने अधिकांश ढाबों के पास अपनी पार्किंग न होने के कारण वे गाडिय़ां सड़क पर ही पार्क करवाते हैं, जिससे उक्त क्षेत्रों में हमेशा जाम लगा रहता है। कई स्थानों पर दुकानदारों द्वारा सड़कों के आसपास किए अतिक्रमण के कारण भी सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। एनएचएआइ व पुलिस की ओर से उक्त मार्ग पर कभी भी कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाती, जिससे इस सड़क मार्ग पर अनेकों गैरकानूनी गतिविधियों को

अंजाम दिया जाता है। 

भवारना बाजार में हटाई जाएं कूहल पर बनी दुकान

हिमाचल हाईकोर्ट ने उपमंडल पालमपुर के तहत आते भवारना बाजार में पानी की कूहल पर अतिक्रमण कर बनाई गई सैकड़ों दुकानों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने जिलाधीश कांगड़ा पूछा है कि जब अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ 2004 में कार्रवाई आरंभ की गई थी तो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने उपायुक्त कांगड़ा को पुलिस, आइपीएच, पीडब्ल्यूडी व बिजली बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर  कूहल पर अवैध कब्जे कर बनाई गई दुकानों के बिजली व पानी के कनेक्शन तुरंत काटने और तीन सप्ताह में सारे कब्जे हटाने के लिए विशेष टीम का गठन करने को भी कहा गया है।

कोर्ट ने इन कब्जों को हटाने के बाद तीन सप्ताह के भीतर इस कार्रवाई पर होने वाले खर्च को कब्जाधारियों से ही वसूलने व आज तक इन दुकानों से की गई कमाई को जब्त करने का भी आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने एसपी कांगड़ा को इस कब्जा हटाओ मुहिम में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए। 

प्रार्थी के अनुसार भवारना में सैकड़ों लोगों ने कूहल पर अवैध कब्जा कर आलीशान दुकानें बना रखी है। प्रार्थी की दुकान भी अवैध कब्जे में पाई गई और स्थानीय प्रशासन ने उसे तोडऩे की कार्रवाई आरंभ कर दी परंतु रसूखदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

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