जेबीटी की मौजूदा भर्तिया जिलावार करवाई जाएं
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जेबीटी की मौजूदा भर्तिया जिलावार करने के
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जेबीटी की मौजूदा भर्तिया जिलावार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रार्थी विक्रात बरागटा और अन्य की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सरकार से जवाबतलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा दिए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2012 में जेबीटी भर्ती के लिए जिलावार आरक्षण किए जाने को गलत ठहराया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मामले की प्रारभिक सुनवाई के बाद यह आदेश दिए।
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि वर्ष 2012 में अनुबंध पर जेबीटी शिक्षकों के 1308 पद भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद 26 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर विभाग ने यह व्यवस्था दी कि अभ्यर्थी संबंधित जिला में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। प्रार्थियों ने इस शर्त को हाईकोर्ट में याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी थी। इसके अलावा टेट की मेरिट के आधार भर्ती किए जाने को भी प्रार्थियों ने चुनौती दी हुई है जो ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।