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बज गई नगर निगम चुनाव की रणभेरी

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के डंडे के बाद आखिरकार नगर निगम चुनाव के चुनाव की रण

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)
बज गई नगर निगम चुनाव की रणभेरी
बज गई नगर निगम चुनाव की रणभेरी

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के डंडे के बाद आखिरकार नगर निगम चुनाव के चुनाव की रणभेरी बज गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त पी मित्रा ने सोमवार को घोषणा की कि नगर निगम शिमला के लिए मतदान 16 जून को होगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार नगर निगम शिमला के 34 वार्डो के लिए उम्मीदवार दो, तीन व पांच जून को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और आठ जून को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं और उसी दिन सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। नगर निगम का कार्यकाल पांच जून को समाप्त हो रहा है।

नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को 9 से 15 जून तक प्रचार के लिए समय दिया गया है। 17 जून को चुनावी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

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चुनाव का शेड्यूल

नामांकन : 2,3 और 5 जून को सुबह 11 से सायं पांच बजे तक।

छंटनी : 6 जून को सुबह 10 बजे से

नामांकन वापसी : 8 जून को दोपहर 3 बजे तक।

उम्मीदवारों की अंतिम सूची : 8 जून को।

चुनाव चिह्न आवंटन : 8 जून को

मतदान : 16 जून को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक।

मतगणना : 17 जून को सुबह 9 बजे से होगी।

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अब तक क्या हुआ

नगर निगम शिमला के चुनाव से जुड़ी मतदाता सूचियों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। इसमें 30 अप्रैल और पहली मई को मतदाता सूचियों नाम जोड़ने का अतिरिक्त समय दिया था। अब चुनाव आयोग के नौ मई को जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम शिमला के नए वोटरों को बनाने के काम को विभिन्न चरणों से पूरा करने के बाद 23 जून को सेप्लीमेंटरी लिस्ट टू जारी करने के आदेश जारी कर दिए। भाजपा कार्यकर्ता राजू ठाकुर ने आयोग के इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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11 अप्रैल को नगर निगम के चुनाव से जुड़ी मतदाता सूचिया प्रकाशित हुई। इनमें खामिया होने के कारण आयोग के समक्ष शिकायतें पहुंची।

17 अप्रैल को भाजपा ने मतदाता सूचियों में संशोधन के लिए दावे व आपत्तिया दर्ज करवाने को 10 दिन का अतिरिक्त समय मागा।

पांच मई को राज्य निर्वाचक आयोग ने अंतिम मतदाता सूचियां जारी की, परंतु कांग्रेस व सीपीआइ ने इनमें खामियां दर्शाते हुए फिर संशोधित करने की माग की।

नौ मई को राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम व विधानसभा सूचियों में भारी अंतर पाकर दुरुस्त करने के आदेश दिए।


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