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राज्यपाल रिटेंशन पॉलिसी पर जल्द ही लेंगे फैसला

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए लाए गए नगर एवं ग्राम योजना संशोधन व

By Edited By: Published: Thu, 27 Oct 2016 08:46 PM (IST)Updated: Thu, 27 Oct 2016 08:46 PM (IST)
राज्यपाल रिटेंशन पॉलिसी
पर जल्द ही लेंगे फैसला

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए लाए गए नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक, 2016 को जल्द ही राज्यपाल से मंजूरी मिल जाएगी। रिटेंशन पॉलिसी को लेकर वीरवार को राजभवन में मंत्री सुधीर शर्मा व अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक, 2016 को लागू कर देगी।

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बैठक में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम योजना मनीषा नंदा, निदेशक संदीप कुमार, योजनाकार सतीश शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2016 के बारे में परामर्श दिया कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में अवैध निर्माण न हों, क्योंकि भूकंप की दृष्टि से हिमाचल संवेदनशील है। बहुमंजिला इमारतों का संरचनात्मक परीक्षण करना अनिवार्य है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अवैध निर्माण को नियमित न करने वाले आदेश का संज्ञान लेने को कहा।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि जहा तक प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की बात है, विभाग उनकी अवहेलना नहीं कर रहा। उच्च न्यायालय ने रिटेंशन पॉलिसी न लाने की बात की है जबकि विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम में संशोधन द्वारा डेवियेशन को नियमित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। यह एक वर्ष तक ही लागू रहेगा।

मंत्री ने बताया कि किसी भी ऐसे भवन को नियमित नहीं किया जाएगा, जो असुरक्षित हो या जिनका निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया है।

मंत्री ने राज्यपाल को विश्वास दिलाया कि भविष्य में लोग नियमानुसार ही निर्माण करें, इसके लिए विभाग ने आनॅनलाईन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ट्रैकिंग तथा बिजली एवं पानी के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रावधान कर लिए हैं।


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