शिमला में रैली, प्रदर्शन व नारों पर पाबंदी
संवाद सहयोगी, शिमला : शहर में चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैलियों के आयोजन, प्रदर्शन, नारे लगाना, जनसभाओं के आयोजन, बैंड बजाने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई है, जबकि इन स्थानों पर हथियार व अन्य किसी प्रकार की आपराधिक वस्तु लेकर भी लोग नहीं घूम सकते। उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि यह पाबंदी छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज, रेनवो रेस्तरा से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, मालरोड के सामने नगर निगम की सीढि़यां व नगर निगम भवन(रिज) की ओर से पुलिस रिपोटिंग रूम तक सीढि़यां, गुरुद्वारा साहिब, छोटा शिमला कसुम्पटी रोड के लिंक रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर, गुरुद्वारा सहिब छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क की सीढि़यां व पैदल पथ, कार्ट रोड से प्रशासनिक अधिकरण कार्यालय, एजी कार्यालय से कार्ट रोड और सीपीडब्लयूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक, सैन्य कर्मियों पर अपने कर्तव्य के निवर्हन के दौरान और शादी समारोह पर लागू नही होंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।