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मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी

मंडी : जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से पंचायत शेगली में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसकी अध्यक्षता

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Mar 2017 07:38 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2017 07:38 PM (IST)
मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी
मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में दी जानकारी

मंडी : जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से पंचायत शेगली में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार ने की । उन्होंने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, दिव्यांग, फैक्टरी मजदूरों और आपदा प्रभावित और जिनकी वाíषक आय एक लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय दो लाख रुपये तक हो उनको भी मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होता है। लोक अदालतों व मिडिएशन के माध्यम से भी मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने एनडीपीएस एक्ट, दहेज प्रथा और सूचना के अधिकार के बारे में लोगों को अवगत करवाया। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने लोगों को गुजारा भत्ता, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, घरेलू ¨हसा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता नवीन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में लोगों को बताया। स्थानीय पंचायत के प्रधान हरी ¨सह ठाकुर ने शिविर लगाने के लिए धन्यवाद किया। शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर (तीन) अशोक कुमार, पंचायत उपप्रधान गोपाल ठाकुर, सचिव मोहन लाल, प्राधिकरण के कर्मी हेम ¨सह, प्रकाश तथा स्थानीय निवासी मौजूद रहे।


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