एचआरटीसी पेंशनरों को 31 तक दे बकाया डीए
जागरण संवाददाता, मंडी : हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम के 67 पेंशनरों को पेंशन पर
जागरण संवाददाता, मंडी : हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम के 67 पेंशनरों को पेंशन पर बढ़े डीए की बकाया राशि अदा करने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने अब इस मामले की सुनवाई सितंबर के मंडी सर्किट में सुनिश्चित की है। ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की बैंच ने शिमला में परिवहन निगम के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश देते हुए हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को डीए की बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिकाओं के अनुसार उक्त 67 कर्मी निगम में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। निगम ने उन्हें डियरनेस अलाउंस की संशोधित दरों की बकाया राशि अदा नहीं की थी। इसके चलते याचिकाकर्ताओं ने ये याचिकाएं ट्रिब्यूनल में दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें बढ़ी हुई दरें अदा की जाएं। ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान निगम की ओर से जवाब पेश किया गया। ट्रिब्यूनल ने निगम को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं का बढ़ा हुआ डीए 31 जुलाई से पहले-पहले जारी करें। ट्रिब्यूनल ने अब मामले की सुनवाई मंडी सर्किट के दौरान नौ सितंबर को निर्धारित की है।
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ये होंगे लाभान्वित
बृज लाल, केशव दत्त अवस्थी, भगत राम, बृज लाल लोहिया, सुभाष चंदर पाल, कन्हैया लाल, देवी चंद कपूर, शकर दास, देवी राम, शिव राम, जगदीश चंद, अमर सिंह, पवन कुमार, पुन्नु राम, बीरी सिंह, शक्ति राम, दुनी चंद, सुरेश कुमार मल्होत्रा, दिला राम, एस पी चटर्जी, यादविंद्र, हेम सिंह, चंदर सिंह, नरेश कुमार, गुलाब सिंह, शिव दत्त शर्मा, प्रेम चंद, टेक चंद, देवकी नंदन, जतिन्द्र कुमार वैद्य, ठाकर दास वैद्य, नारायन दास, ज्ञान चंद, कृष्ण पाल शर्मा, मोहन लाल, भूमि सिंह, चमन लाल, रूप लाल, जगदीश चंद, दिनेश कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, फतेह सिंह, नेक राम, भूरी सिंह, बेली राम, पूर्ण चंद, सूरज मणी, पदम नाभ, नरेन्द्र कुमार, दुर्गा दत्त, नंद कुमार, तेज सिंह, भगवान दास, नागेन्द्र कुमार, दौलत राम, प्रेम सिंह, मोती राम, प्रकाश चंद, तारा चंद, हेम राज, दमन सिंह, इंद्रजी, तेज सिंह राणा, प्रीतपाल सिंह गुलेरिया व सुरजीत कौर।