चेक बाउंस होने पर दोषी को तीन माह की कैद
जागरण संवाददाता, मंडी : चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को तीन माह के साधारण क
जागरण संवाददाता, मंडी : चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक व्यक्ति को तीन माह के साधारण कारावास व 2.37 लाख रुपये हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि न भरने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक की पंडोह शाखा के प्रबंधक विवेक भटनागर की शिकायत पर चलाए अभियोग के साबित होने पर बीबीएमबी कॉलोनी पंडोह निवासी गुड्डू राम पुत्र त्रढू राम को उक्त सजा सुनाई है।
अधिवक्ता महेश चोपडा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार दोषी ने ऋण चुकाने के लिए बैंक को एक चेक जारी किया था। जब बैंक ने इसे भुगतान के लिए लगाया तो दोषी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। अधिवक्ता ने दोषी को 15 दिन का कानूनी नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था। राशि जमा न करने पर बैंक प्रबंधक की ओर से अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को उक्त कारावास और हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया है।