Move to Jagran APP

होटल व्यवसायियों से वसूला 51500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : पर्यटन विभाग ने मंडी व बिलासपुर जिला के दस होटल व रेस्तरां मालिकों से 51500

By Edited By: Published: Thu, 29 Jan 2015 01:04 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jan 2015 01:04 AM (IST)
होटल व्यवसायियों से वसूला 51500 रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, मंडी : पर्यटन विभाग ने मंडी व बिलासपुर जिला के दस होटल व रेस्तरां मालिकों से 51500 रुपये जुर्माना वसूला है। विभाग ने उपनिदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक चंदेल के नेतृत्व में गत दिनों जिला मंडी के जोगेंद्रनगर व बरोट तथा बिलासपुर जिला के शाहतलाई क्षेत्र के होटलों व रेस्तंरा का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई थी। अनियमितताएं बरतने वाले उद्यमियों को समन जारी कर उन्हें बुधवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन न्यायालय स्थित मंडी में पेश होने को कहा गया था। अनियमितताओं के आधार पर उद्यमियों से समझौता फीस 51500 रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास व पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम 2012 की धारा 64 की उपधारा 3 के अधीन वसूल की गई। विवेक चंदेल ने उद्यमियों को अपने होटल, गेस्ट हाउसों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरतें अन्यथा उद्यमियों के होटल, गेस्ट हाउस व रेस्तंरा का पंजीकरण रद कर दिया जाएगा। विवेक चंदेल ने होटल व रेस्ट हाउस उद्यमियों से कहा कि वह सरकार द्वारा तय नियमों के आधार पर ही अपने होटल व रेस्तरा चलाएं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.