एक लाख से कम आय वालों को मुफ्त कानूनी सहायता
जागरण संवाददाता, मंडी : जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नागचला में विधिक साक्षरता शिविर आ
जागरण संवाददाता, मंडी : जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नागचला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने शिविर की अध्यक्षता की। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि एक लाख रुपये से कम वार्षिक आमदनी वाले गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी यह सहायता दी जाती है। यही नहीं अगर सरकार के किसी विभाग के खिलाफ भी केस करना हो तो उसके लिए भी यह सहायता दी जाती है। जबकि बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सहायता के तहत केस दायर करने के लिए वकील की तैनाती सहित केस के कागजों, दस्तावेजों और गवाहों का खर्चा दिया जाता है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिखकर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक प्राधिकरण को आवेदन करना पड़ता है। इस मौके पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआइ, घरेलू हिंसा अधिनियम और पंचायतों में शुरू किए जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केद्रों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने उपभोक्ता अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, श्रम कानून और गिरफ्तारी के प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर में पंचायत सचिव राजकुमार, पूर्व प्रधान चंद्रकांत, महिला मंडल करेहड़ी के सदस्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे।