चेक बाउंस के पांच मामलों में बाप-बेटे को सजा
संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : चेक बाउंस के पांच मामलों में सुंदरनगर की अदालत ने जड़ोल निवासी बाप-बेटे को पांचों मामलों में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन लाख रुपये के भुगतान व एक-एक माह के साधारण कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला सुंदरनगर के चांगर निवासी दीप सैनी की ओर से दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
चांगर निवासी दीप सैनी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप में लगाया था कि जड़ोल निवासी विनोद कुमार पुत्र हरि चंद ने उससे एक लाख रुपये उधार लिए थे। इसकी एवज में उसने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बैरी के पचास हजार के दो चेक दिए थे जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद दीप सैनी ने छह अक्टूबर 2010 को विनोद कुमार केखिलाफ अदालत में याचिका दायर की। जबकि विनोद के पिता हरि चंद पुत्र गुलाबा राम निवासी जड़ोल ने दीप सैनी से ढाई लाख रुपये लिए थे। इसकी एवज में उसने एक-एक लाख के दो चेक तथा पचास हजार का एक चेक दिया था। जो बैंक में उगाही के दौरान बाउंस हो गए थे। तीन साल तक चली सुनवाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने विनोद कुमार व हरि चंद को दोषीकरार देते हुए उधार ली राशि का भुगतानकरने व सभी मामलों में एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।