मोटर वाहन अधिनियम में कड़े प्रावधान : नेगी
फोटो सहित जानकारी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर निलंबित हो सकता है लाइसेंस सभी चालकों को करना चा
फोटो सहित
जानकारी
तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर निलंबित हो सकता है लाइसेंस
सभी चालकों को करना चाहिए यातायात नियमों का पालन
संवाद सहयोगी, कुल्लू : तेज रफ्तार से वाहन चलाने, लाल बत्ती का उल्लंघन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने या शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान होने से इसे मामूली अपराध मानना बड़ी गलती होगी। क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार मोटर वाहन अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं। मामूली चालान से आपका ड्राइ¨वग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। चालान व लाइसेंस के निलंबन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा और तीन बार चालान होने पर जेल भी हो सकती है व लाइसेंस रद किया जा सकता है।
वीरवार को देवसदन में हुई बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के अलावा एएसपी नि¨श्चत ¨सह नेगी व एसडीएम रोहित राठौर ने अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। एएसपी ने बताया कि यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। हर वाहन चालक को इन नियमों का पालन करना चाहिए।
एसडीएम ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण व ड्राइ¨वग लाइसेंस की प्रक्रिया अब हाईटेक हो चुकी है। राष्ट्रीय नेटवर्क पर इसका डाटाबेस तैयार किया गया है। अब किसी वाहन चालक का देश के किसी भी हिस्से में चालान होता है तो इसकी सूचना लाइसें¨सग अथॉरिटी यानि संबंधित एसडीएम या आरटीओ को मिल जाती है। ड्राइ¨वग लाइसेंस अथॉरिटी को उक्त वाहन चालक के खिलाफ आगामी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें वाहन चालक का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस निलंबन का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है और तीन बार चालान होने पर सजा हो सकती है और लाइसेंस पूर्णतय: रद किया जा सकता है। इसलिए सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।