कानूनी सहायता के लिए सादे कागज पर करें आवेदन : कांतार्
संवाद सहयोगी, कुल्लू : उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति लाहुल-स्पीति की ओर से कुल्लू बस अड्डे पर विधिक सा
संवाद सहयोगी, कुल्लू : उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति लाहुल-स्पीति की ओर से कुल्लू बस अड्डे पर विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसकी अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष एवं लाहुल-स्पीति की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांता वर्मा ने की। कांता वर्मा ने बताया कि हर व्यक्ति को सुलभता से न्याय सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। समाज के कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान इन्हीं योजनाओं में से एक है। कांता वर्मा ने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों, विकलांगों, आपदा पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों और सालाना एक लाख रुपये से कम आय वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हर न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में सादे कागज पर आवेदन करके चयनित वकीलों की निशुल्क सेवाएं ले सकते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेद्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं साइबर अपराध, एनडीपीएस एक्ट, घरेलू ¨हसा निरोधक अधिनियम और कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। धर्मेद्र शर्मा ने बताया कि नशीले पदार्थो की तस्करी व सेवन को रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट में कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दीं।