बस चालक को दो साल की जेल, जुर्माना
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर ने बस चालक को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना किया है।
कांगड़ा [जेएनएन]: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरू ठाकुर ने बस चालक को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना किया है। सहायक जिला न्यायवादी श्वेता ने बताया कि निजी बस 23 नवंबर, 2009 को पठानकोट से मनाली जा रही थी। अचानक नगरोटा बगवां के पास ठारू गांव में चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी टेलीफोन के खंभे व आम के पेड़ से जा टकराई थी।
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हादसे में आम का पेड़ टूट गया था। बस में 26 सवािरयां बैठी थीं और इनमें से 15 को चोटें आई थी। नगरोटा बगवां थाने में चालक जोगिंद्र सिह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गवाहो व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 279 के तहत छह माह की कैद व 1000 जुर्माना, धारा 337 के तहत छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत दो साल की कैद व 1000 रुपये का जुर्माना किया है।