मारपीट के दोषियों को दो साल की जेल
संवाद सहयोगी, कांगड़ा : पुलिस थाना कांगड़ा के तहत भडियाड़ा गांव में मारपीट करने के छह दोषियों को न्याया
संवाद सहयोगी, कांगड़ा : पुलिस थाना कांगड़ा के तहत भडियाड़ा गांव में मारपीट करने के छह दोषियों को न्यायालय ने दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीस हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी किया है। फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत ने सुनाया है।
केस की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी भूपिंद्र कटोच ने बताया कि 23 नवंबर, 2011 को जब भडियाड़ा निवासी रविंद्र कुमार, अनिल कुमार व राजीव कुमार खेतों से काम कर शाम को घर लौट थे तो गांव के ही कुशल कुमार, संजीव कुमार, देवराज, हेमराज, विजय कुमार व रविंद्र कुमार ने तीनों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में रविंद्र कुमार, अनिल कुमार व राजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में उन्होंने पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 324, 148, 149 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर सभी छह आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। गवाहों के आधार पर न्यायालय ने छह दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना भी किया है।