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मारपीट के दोषियों को कैद, जुर्माना

संवाद सूत्र, इंदौरा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा निरंजन सिंह की अदालत ने सोमवार को मा

By Edited By: Published: Mon, 12 Oct 2015 10:24 PM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2015 10:24 PM (IST)
मारपीट के दोषियों को कैद, जुर्माना

संवाद सूत्र, इंदौरा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा निरंजन सिंह की अदालत ने सोमवार को मारपीट के दो मामलों में दोषियों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी सोहम कौशल ने बताया कि 14 जून, 2011 को मुकेश कुमार निवासी ठाकुरद्वारा ने पुलिस थाना इंदौरा में प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए गाव के विपिन कुमार मारपीट व चाकू से वार करने का आरोप लगाया था। मारपीट में शिकायतकर्ता घायल हो गया था। पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर धारा 324 के तहत दो साल कैद, 506 के अंतर्गत भी 2 साल कैद व 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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वहीं, एक अन्य मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा निरंजन सिंह ने मारपीट के ही दोषी को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी सोहम कौशल ने बताया कि 13 जुलाई, 2011 को तरसेम कौर पत्‍‌नी कश्मीरी सिंह निवासी मुकेरिया ने मामला दर्ज करवाया था कि जब वह बरोटा स्थित जमीन में घास लेने गई तो महिंद्र सिंह, अमरीको, सर्बजीत, राजू व दयाल सिंह ने मारपीट की थी। इस दौरान शोर सुनकर आस-पड़ोस के लोग पहुंचे तो आरोपी छोड़कर चले गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लगभग चार साल चले इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। सोमवार को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 323 के तहत तीन माह की कैद, 342 के तहत छह माह की कैद, 447 के अंतर्गत तीन माह कैद व 504 के तहत एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है।


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