हादसे के समय पीछे देख रहा था चालक
जागरण संवाददाता, कांगड़ा : हादसे के दोषी पाए गए बस चालक राम लाल निवासी मुमता को तीन माह की कैद की सजा सुनाई गई है। अबतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांगड़ा अभय मंडयाल की अदालत ने अपने फैसले में दोषी चालक को 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बस दुर्घटना के इस मामले को लेकर सरकार की ओर से पैरवी जिला सहायक न्यायावादी रश्मी शर्मा की ओर से की गई। उन्होंने बताया कि मामला 11 सितंबर 2007 को पेश आया था। इस दिन एक निजी बस कंपनी की बस कांगड़ा से नगरोटा वाया लिल्ली होकर जा रही थी। लिल्ली में यह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क से नीचे 150 फुट नीचे जा गिरी। हादसे में बस में सवार आठ लोग घायल हुए थे, जिनमें कुछ गंभीर हालात में थे। जांच के दौरान पता चला कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस का चालक खिड़की के पीछे देख रहा था। बस दुर्घटना का मामला पुलिस थाना कांगड़ा में दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस अधिकारी बलवीर सिंह द्वारा जांच की गई। पुलिस जांच व गवाहों के बयानों के आधार पर चालक को दुर्घटना का दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा बस चालक को यह सजा सुनाई गई।