शराब बेचने पर महिला को दो वर्ष की कैद
By Edited By: Published: Tue, 22 Apr 2014 08:28 PM (IST)Updated: Tue, 22 Apr 2014 08:28 PM (IST)
संवाद सूत्र, इंदौरा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा निरंजन सिंह की अदालत ने एक महिला को अवैध रूप से देसी शराब बेचने के मामले में दो वर्ष काकारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना किया है।
जिला न्यायवादी विजय रिहालिया ने बताया कि 22 मार्च, 2009 को एएसआइ कर्मदीन के नेतृत्व में गश्त कर रही इंदौरा पुलिस ने मामले में दोषी पाई गई महिला सुनीता देवी निवासी छन्नी को उसके गांव गांव में ही पांच हजार मिलीलीटर देसी शराब अवैध रूप से ले जाते हुए रंगेहाथ पकड़ा था और आबकारी अधिनियम 61/1/14 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। अदालत में मामला 26 अगस्त, 2009 को सुनवाई के लिए पेश किया गया। करीब पांच वर्ष चले मामले में कुल पांच गवाह पेश किए गए और इनके बयानों व पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर महिला को दोषी मानते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।
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