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ग्राम पंचायत ननावां का उपप्रधान निलंबित

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत ननावां के उपप्रधान नरेश चंद को पंचायत कार

By Edited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 01:01 AM (IST)
ग्राम पंचायत ननावां का उपप्रधान निलंबित

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : विकास खंड बिझड़ी की ग्राम पंचायत ननावां के उपप्रधान नरेश चंद को पंचायत कार्यो में अनियमितताएं बरतने पर उपप्रधान के पद से निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने उपप्रधान के निलंबन के आदेश जारी किए हैं।

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ननावां गांव के विपिन कुमार ने 11 फरवरी 2015 को जिला पंचायत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उपप्रधान ने झूठा प्रमाण जारी कर दिया है। इसलिए उपप्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत अधिकारी ने प्रारंभिक जांच में उपप्रधान को दोषी पाया था और 15 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उपप्रधान के जवाब संतोषजनक न होने पर उपमंडल अधिकारी बड़सर को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया। उपमंडल अधिकारी बड़सर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में भी उक्त उपप्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सही पाया गया था। इस पर उपप्रधान के खिलाफ आगामी कार्रवाई करने से पहले उपप्रधान को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का समय दिया था, लेकिन उपप्रधान व्यक्तिगत तौर पर अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आया।

जांच के दौरान उपमंडल अधिकारी को उपप्रधान द्वारा दिए गए जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि उदय कुमार पुत्र रमेश चंद जो आठ वर्ष से अपने घर पर नहीं रहता था, का प्रमाणपत्र जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। जबकि उपमंडल अधिकारी बड़सर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उपप्रधान द्वारा जारी प्रमाणपत्र को झूठा पाया था। जांच में यह भी पाया गया है कि उदय कुमार के बारे में थाने में किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई है। इस पर पाया गया कि उपप्रधान ने तथ्यों के विरुद्ध पुष्टि किए बिना ही मतदाताओं को लुभाने की दृष्टि से उदय कुमार का झूठा प्रमाणपत्र जारी किया है।

उपमंडल अधिकारी बड़सर से प्राप्त नियमित जांच रिपोर्ट व ग्राम पंचायत ननावां उपप्रधान नरेश चंद द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रस्तुत तथ्यों की समीक्षा करने के उपरांत उपप्रधान के विरुद्ध झूठा प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप सिद्ध होता है। इसलिए उपप्रधान को अपने दायित्वों का निर्वहन में विफल पाए जाने पर उपप्रधान के पद से निलंबित कर दिया है। इसकी पुष्टि जिला पंचायत अधिकारी मनोज शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने उपप्रधान नरेश चंद को पद से तत्काल हटाने तथा छह साल तक पंचायतीराज चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया है।


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