तीन माह में आधारकार्ड को बैंक खातों से जोड़ें उपभोक्ता
चित्र-7) जागरण संवाददाता, हमीरपुर : एलपीजी की डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) योजना के तहत रसोई
चित्र-7)
जागरण संवाददाता, हमीरपुर : एलपीजी की डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) योजना के तहत रसोई गैस उपभोक्ताओं को आधारकार्ड तथा इसे बैंक खाते से जोड़ने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। तीन माह के बाद भी अगर रसोई गैस उपभोक्ता औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो उपभोक्ताओं को पूरे दाम पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। अतिरिक्त समयसीमा खत्म होने के अगले तीन माह तक सब्सिडी का प्रावधान तो रहेगा लेकिन यह सब्सिडी तभी ही मिल पाएगी जब उपभोक्ता अपना आधार कार्ड तथा इसे बैंक खाते के साथ जोड़ना सुनिश्चित करेगा। अन्यथा पूरे दाम पर ही उपभोक्ता को रसोई गैस के सिलेंडर की खरीद करनी पड़ेगी। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने बुधवार को हमीर भवन में डॉयरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना (डीबीटी) के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक में गैस कंपनियों के अधिकारी, बैंकों के अधिकारी तथा उपमंडल अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एलपीजी सब्सिडी की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना सभी बेनामी एलपीजी कनेक्शनों तथा सिलेंडरों के विविधिकरण को रोकने तथा सही लाभार्थी को लाभ पहुंचाने, सब्सिडी डिलीवरी सिस्टम की लीकेज को रोकने में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना के आरंभ होने से लाभार्थियों को सब्सिडी का त्वरित लाभ सुनिश्चित होगा।