टेलीविजन ठीक न करने पर कंपनी को जुर्माना
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : उपभोक्ता न्यायालय ने एक कंपनी को उपभोक्ता के खराब टेलीविजन (एलईडी) को ठीक क
संवाद सहयोगी, धर्मशाला : उपभोक्ता न्यायालय ने एक कंपनी को उपभोक्ता के खराब टेलीविजन (एलईडी) को ठीक करवाने सहित आठ हजार रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह फैसला उपभोक्ता न्यायालय धर्मशाला के अध्यक्ष मुकेश बंसल, सदस्य संगीता गौतम व दिनेश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है और कंपनी को 30 दिन की मोहलत दी है।
अधिवक्ता विनय शर्मा ने बताया कि सूरम सिंह पुत्र महिया राम निवासी समीरपुर ने कागड़ा में एक टेलीविजन शोरूम से 23 इंच का टेलीविजन (एलईडी) 2014 में 14 हजार रुपये में खरीदा था। इसके बाद एलईडी अचानक खराब हो गई। कंपनी ने इसकी मरम्मत से मना कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने कंपनी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की। मंच ने एलईडी को मुफ्त में ठीक करने और ऐसा न करने पर नई देने के आदेश दिए। साथ ही आठ हजार रुपये तीस दिन के भीतर देने का आदेश दिया है।