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ट्रक में चूरा-पोस्त ले जाने वाले दो दोषियों को कठोर कारावास

अतिरिक्त सत्र व विशेष न्यायाधीश धर्मशाला राजीव बाली की अदालत ने एक ट्रक में भारी मात्रा में नशे का सामान ले जाने के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Sat, 03 Dec 2016 01:00 AM (IST)Updated: Sat, 03 Dec 2016 10:18 AM (IST)
ट्रक में चूरा-पोस्त ले जाने वाले दो दोषियों को कठोर कारावास

जेएनएन, धर्मशाला : अतिरिक्त सत्र व विशेष न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने ट्रक में भारी मात्रा में नशे का सामान ले जाने के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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मामले की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी भुवनेश ने बताया कि 22 नवंबर 2013 को काठगढ़ में एसआइ चैन सिंह को सूचना मिली थी कि ट्रक (नंबर एचआर 37 बी-3190) में भारी मात्रा में नशे की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर मीलवा में डीएसपी राजीव अत्री के नेतृत्व में इस ट्रक की जांच की गई। ट्रक में ट्रक मालिक भरपूर सिंह निवासी टांडा जिला होशियारपुर तथा चालक परमजीत सिह उर्फ पम्मा निवासी जम्मू-कश्मीर थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने 16 पेटियों तथा तीन बोरियों में चूरा-पोस्त जब्त किया। मौके पर टीम ने ट्रक से 80 किलो 750 ग्राम नशे का यह सामान जब्त किया। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई।

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न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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