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बसोधन पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस

संवाद सहयोगी, चंबा : विकास खंड मैहला के तहत ग्राम पंचायत बसोधन के प्रधान रुलिया राम को उपायुक्त स

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:00 AM (IST)
बसोधन पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस
बसोधन पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस

संवाद सहयोगी, चंबा : विकास खंड मैहला के तहत ग्राम पंचायत बसोधन के प्रधान रुलिया राम को उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधान के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामले का जिक्र करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। नोटिस के मुताबिक पंचायत प्रधान के विरुद्ध आपराधिक मामला संख्या 223-1 /11 दर्ज हुआ था। इसके बाद अदालत में रुलिया राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 452 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि को दोषी करार देने के बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122(1) (ख) के प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई अपेक्षित थी। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने पंचायत प्रधान को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 15 दिन के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 के तहत पंचायत प्रधान के पद को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तय अवधि में जवाब न मिलने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


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